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दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक मुहर्रम (17 जुलाई), स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त), जन्माष्टमी (26 अगस्त) और ईद-ए-मिलाद (16 सितंबर) पर शराब की दुकानें बंद रहेंगी। इसके अलावा होटल, क्लब, रेस्ट्रो-बार के साथ-साथ अन्य खुदरा और थोक परिचालन सहित अन्य सभी उत्पाद शुल्क लाइसेंसधारी स्वतंत्रता दिवस पर बंद रहेंगे। हालांकि, एल-15 और एल-15एफ लाइसेंस वाले होटलों के मेहमानों को शराब परोसने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।