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दिल्ली हाई कोर्ट ने कथित आबकारी घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने वाले निचली अदालत के आदेश पर शुक्रवार, 21 जून को अंतरिम रोक लगा दी. 

कोर्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने संबंधी अधीनस्थ कोर्ट का आदेश तब तक प्रभावी नहीं होगा, जब तक कि अदालत कथित आबकारी घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में जमानत को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर सुनवाई नहीं कर लेती.

प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने गुरुवार की शाम को पारित निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने की मांग करते हुए कहा कि एजेंसी को अपना मामला रखने का उचित अवसर नहीं दिया गया. उन्होंने कहा कि "कोर्ट ने 20 जून को रात आठ बजे के करीब फैसला सुनाया और अभी तक उन्हें आदेश की प्रति उपलब्ध नहीं कराई गयी है. बिना हमारे पक्ष को सुने सामने वाले को जमानत देने का निर्णय सही नहीं है."

कोर्ट में मामले की सुनवाई कुछ समय बाद के लिए निर्धारित कर दी गयी.