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नीट परीक्षा को लेकर दायर कई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान काउंसलिंग रोकने और तत्काल सीबीआई जांच का आदेश देने से इन्कार कर दिया है. जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की अवकाशकालीन पीठ ने सीबीआई जांच की मांग पर कहा कि बिना दूसरे पक्षों को सुने ये आदेश तुरंत नहीं दिया जा सकता है.
वकील ने सुनवाई के दौरान कहा कि हम हाईकोर्ट से स्टे की मांग कर रहे हैं. इस पर पीठ ने कहा कि इस तरह के स्टे की कोई जरूरत नहीं है. हमने पहले ही नोटिस जारी कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी मामलों में हाईकोर्ट में चल रहे सभी मामलों पर रोक लगा दी है और नोटिस जारी किया है. अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी.