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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नीट यूजी 2024 परीक्षा के बाद मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए जारी काउंसलिंग की प्रक्रिया पर रोक के लिए कोई अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया.
इस साल 5 मई को हुई नीट यूजी परीक्षा को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली अवकाश पीठ ने मामले में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी तथा अन्य से जवाब मांगा है. मामले पर अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी.