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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीड़ित को मुआवजे का भुगतान सजा कम करने का आधार नहीं हो सकता. इसका आपराधिक न्याय प्रशासन पर विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा. मुआवजे का उद्देश्य पीड़ितों का पुनर्वास करना है, न कि दंडात्मक उपाय. अदालत ने कहा कि यदि ऐसा होता है तो अपराधियों के पास न्याय से बचने के लिए पैसा होगा, जिससे आपराधिक कार्यवाही का मूल उद्देश्य ही विफल हो जाएगा. ये टिप्पणी बेहद अहम है.