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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को सुबह के समय मनी लॉन्ड्रिंग के एक आरोपी से पूछताछ करने के लिए फटकार लगाई [राम कोटूमल इसरानी बनाम प्रवर्तन निदेशालय और अन्य]।

न्यायमूर्ति विश्वनाथन ने टिप्पणी की, "दूसरी ओर, गुण-दोष पर विचार किए बिना, यह क्या हो रहा है? आप उन्हें सुबह 10:30 बजे बुलाते हैं, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप इसे सुबह 3:30 बजे कर रहे हैं। यह कैसे हो रहा है? हम गुण-दोष पर नहीं, बल्कि सामान्य परिप्रेक्ष्य पर विचार कर रहे हैं।"