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दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी घोटाले से संबंधित धनशोधन मामले में भ बीआरएस की नेता के. कविता और अन्य के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर किए गए पूरक आरोपपत्र पर बुधवार को संज्ञान लिया।
विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने कहा कि अभियोजन की शिकायत, प्रवर्तन निदेशालय के आरोपपत्र के संस्करण में आरोपियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया ‘पर्याप्त’ सबूत हैं।