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मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में सोमवार को भी इलाहबाद हाई कोर्ट में में सुनवाई पूरी नहीं हो पाई। जस्टिस मयंक कुमार जैन ने सुनवाई मंगलवार को जारी रखने के लिए कहा।
कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की तरफ से पेश वकील तस्लीमा अजीज अहमदी ने कहा कि विवादित संपत्ति, वक्फ संपत्ति होने के चलते इस संपत्ति विवाद का निपटारा केवल वक्फ न्यायाधिकरण के समक्ष ही किया जा सकता है, कोर्ट में नहीं। उन्होंने कहा कि कोई भी पीड़ित शख्स होने के नाते ट्रिब्यूनल के समक्ष अपनी समस्या रख सकता है।
हिन्दू पक्ष ने कहा कि, जिस संपत्ति की बात की जा रही है, वह एक प्राचीन मंदिर था और उस पर बलपूर्वक कब्जा करने के बाद उन्होंने नमाज अदा करना शुरू कर दिया, मगर इस प्रकार जमीन का चरित्र नहीं बदला जा सकता। विचाराधीन संपत्ति वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए इस अदालत को मामले की सुनवाई करने का अधिकार है।