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केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने पांच जनवरी को पश्चिम बंगाल के संदेशखालि में प्रवर्तन निदेशालय की टीम पर हुए हमले के सिलसिले में तृणमूल कांग्रेस के निलंबित नेता शाहजहां शेख और छह अन्य के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया है।

अधिकारियों ने बताया कि आरोप पत्र में सात लोगों के नाम हैं, जिनमें शेख, उसका भाई आलमगीर और सहयोगी जियाउद्दीन मुल्ला, मफुजर मुल्ला और दीदारबख्श मुल्ला शामिल हैं। उन्होंने बताया कि सीबीआई ने आरोपियों पर आईपीसी की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) और 307 (हत्या का प्रयास) के अलावा दंगा और गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल होने समेत कई अन्य आरोप लगाए हैं।

पश्चिम बंगाल में ईडी की टीम पर 1,000 लोगों की भीड़ ने हमला कर दिया था। यह हमला उस समय किया गया जब करोड़ों रुपये के राशन वितरण घोटाले के सिलसिले में टीम शेख के घर छापेमारी करने गई थी। टीम घोटाले में जांच के घेरे में आए राज्य के पूर्व खाद्य मंत्री ज्योति प्रिया मल्लिक के साथ शेख के कथित करीबी संबंधों के कारण उसे गिरफ्तार करने गई थी।