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सुप्रीम कोर्ट ने फैसले मे कहा कि खराब सर्विस के लिए वकीलों के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जा सकता. लीगल रिप्रेजेंटेशन से जुड़े मामले उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के दायरे में नहीं आते.