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SC ने बैंक कर्मचारियों को जोरदार झटका दिया है. SC ने एक ताज़े फैसले में कहा है कि बैंक कर्मचारियों को उनके एम्पलॉयर बैंकों की ओर से रियायती दर पर या बिना ब्याज के लोन की जो सुविधा मिलती है, उस पर टैक्स की देनदारी बनती है. अब इस तरह के लोन पर बैंक कर्मचारियों को टैक्स का भुगतान करना होगा. सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से यह यूनिक सुविधा है, जो सिर्फ बैंक कर्मचारियों को ही मिलती है.