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छत्तीसगढ़ HC ने लिव-इन-रिलेशनशिप को 'कलंक' बताया है. कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि यह वेस्टर्न कंट्री से लाई गई सोच है, जो कि भारतीय रीति-रिवाजों की सामान्य अपेक्षाओं के विपरीत है. लिव इन रिलेशनशिप में बने संबंध से पैदा हुए बच्चे की कस्टडी मामले में कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की. दरअसल, बच्चे की कस्टडी को लेकर पिता ने HC में याचिका दायर की थी. हालांकि, कोर्ट ने यह याचिका खारिज कर दी.