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कथित शराब घोटाला मामले के चलते दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस लोकसभा चुनाव में वोट नहीं डाल सकेंगे. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 62(5) के तहत जेल में बंद कोई भी व्यक्ति वोट नहीं डाल सकता, फिर चाहे वो हिरासत में हो या सजा काट रहा हो या ट्रायल पर. वोट डालना एक कानूनी अधिकार है. अगर कोई कानून का उल्लंघन करे तो उसका ये हक अपने-आप निरस्त हो जाता है.