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आयकर विभाग (Income Tax Department) ने कहा कि यदि करदाता 31 मई तक अपने पैन (PAN) को आधार (Aadhaar) से जोड़ देते हैं, तो टीडीएस (TDS) की कम कटौती के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। आयकर नियमों के अनुसार, यदि पैन को आधार से नहीं जोड़ा जाता है, तो लागू दर के मुकाबले दोगुनी दर से 'स्त्रोत पर कर कटौती' (टीडीएस) की जाएगी।