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सुप्रीम कोर्ट लिंगदोह समिति की उस सिफारिश को चुनौती देने वाली याचिका पर 23 जुलाई को सुनवाई करेगा, जिसमें कहा गया कि कोई भी उम्मीदवार किसी छात्र संघ के पदाधिकारी पद के लिए एक से अधिक बार चुनाव नहीं लड़ सकता है।


याचिका बुधवार को न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायाधीश केवी विश्वनाथन की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आई। पीठ ने 10 अप्रैल के अपने आदेश में कहा कि प्रतिवादी के वकील ने जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए चार सप्ताह का समय मांगा है और अगर आवश्यक हो तो उन्हें चार सप्ताह का समय दिया जाता है। मामले में सुनवाई 23 जुलाई को होगी।