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पतंजलि भ्रामक विज्ञापन केस में कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने दूसरी बार माफीनामा को खारिज कर दिया है। साथ ही कड़ी कार्रवाई का सामना करने को तैयार रहने के लिए कहा।
जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अमानतुल्लाह की बेंच ने फटकार लगाते हुए कहा था, कि ये माफीनामा सिर्फ खानापूर्ति के लिए है। आपके अंदर माफी का भाव नहीं दिख रहा।