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शराब घोटाले में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल भेज चुकी ईडी को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में बड़ा झटका लगा. दरअसल, कथित रूप से 2000 करोड़ रुपये के छत्तीसगढ़ शराब घोटाले को ईडी सुप्रीम कोर्ट में साबित नहीं कर पाई. इसके बाद कोर्ट ने ईडी का झटका देते हुए पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा और उनके पुत्र यश के खिलाफ मामले को रद्द कर दिया.


छत्तीसगढ़ में कथित 2000 करोड़ रुपये के शराब घोटाले के मामले में ईडी को लगे झटके के बाद विपक्ष ईडी के खिलाफ हमलावर हो गया है. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईडी की कार्रवाई को विपक्ष के खिलाफ साजिश करार दिया. उन्होंने कहा छत्तीसगढ़ में पूर्ववर्ती सरकार के दौरान सामने आए कथित शराब घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यह उजागर हो गया है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) किस तरह से साजिश रच रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के इशारे पर विपक्षी दलों को निशाना बना रहा है.