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दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन और उत्पाद शुल्क नीति मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित रिमांड आदेश को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी।


उच्च न्यायालय ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा एकत्र की गई सामग्री से पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल ने साजिश रची थी और अपराध की आय के उपयोग और छिपाने में सक्रिय रूप से शामिल थे।


आदेश में यह भी कहा गया, "ईडी मामले से यह भी पता चलता है कि वह व्यक्तिगत हैसियत के साथ-साथ आम आदमी पार्टी के संयोजक के रूप में भी शामिल थे।"