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सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अपने उस आदेश को संशोधित करने से इनकार कर दिया, जिसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजित पवार गुट को यह स्पष्ट करने के लिए कि "घड़ी" चुनाव चिह्न का आवंटन न्यायालय में विचाराधीन है, अखबारों में सार्वजनिक सूचना जारी करने के लिए कहा गया था।


अदालत ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार (एनसीपी-एसपी) - जिसके पास 'तुरहा बजा रहा आदमी' का निशान है - भी अदालत के आदेशों का पालन करेगी और "घड़ी" चिह्न का उपयोग नहीं करेगी।