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सुप्रीम कोर्ट ने गौतमबुद्ध नगर जिला अदालत में वरिष्ठ वकील गौरव भाटिया के साथ की गई कथित हाथापाई का 21 मार्च को संज्ञान लिया था.

कोर्ट ने गौतमबुद्ध नगर जिला न्यायाधीश की उस रिपोर्ट पर गौर करने के बाद सोमवार को यूपी सरकार से जवाब मांगा जिसमें कहा गया है कि रखरखाव के लिए निधि की कमी के कारण अदालत परिसर में सीसीटीवी कैमरे खराब पड़े हैं.


चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने कहा, ''हम इस पर अगले सोमवार को सुनवाई करेंगे. भले ही उन्होंने (स्थानीय बार नेताओं ने) माफी मांग ली है, हम इसकी निंदा करेंगे… कोई भी वकील किसी अदालत (न्यायाधीश) और वकील को अदालत से जाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, हम इसे बहुत गंभीरता से लेंगे.'' इस पीठ में न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल हैं.