देश

देश

वर्ष 2020 में पूर्वोत्तर दिल्ली में हुए दंगों के पीछे बड़ी साजिश के मामले में आप के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की नियमित जमानत याचिका शनिवार को खारिज कर दी गई. कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ आरोप "प्रथम दृष्टया सही" थे.

अपने सामने मौजूद सबूतों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने यह भी देखा कि आरोपी ताहिर हुसैन ने दंगों के लिए पैसे दिए थे. उनकी सहभागिता और उकसाने की की वजह से दंगे भड़क उठे थे.