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हाल ही में यूट्यूब ने भारत में बने 22 लाख 50 हजार से ज्यादा वीडियो हटा दिए हैं.यूट्यूब ने भी बिना कोई कारण बताए अकाउंट्स को सस्पेंड कर दिया है और अब इस मामले में मद्रास हाई कोर्ट ने गूगल और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है।मद्रास हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार और गूगल को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब देने को कहा है. यूट्यूब के इस कदम ने तूल पकड़ लिया है, याचिकाकर्ता के वकील शशांक शेखर झा ने हाई कोर्ट बेंच के सामने अपनी बात रखते हुए कहा कि यह भारतीय संविधान में नागरिकों को दिए गए अधिकारो का उल्लंघन बताया।