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व्यापारी के बेटे के अपहरण केस में नामजद पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी की संपत्तियों को कुर्क कराने के मामले में सुनवाई हुई। कुर्की आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में लंबित अपील की वजह से अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम, एमपी-एमएलए कोर्ट विशेष न्यायाधीश प्रमोद कुमार गिरि की अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 30 मार्च की तारीख मुकर्रर की गई है।
बता दें कि छह दिसंबर 2001 को व्यापारी धर्मराज मद्धेशिया के बेटे राहुल का अपहरण हो गया था। इस मामले में कोतवाली थाने में अपहरण का केस दर्ज कराया गया था। पुलिस ने इस मामले में अमरमणि समेत नौ लोगों को आरोपी बनाया था। आरोप है कि लखनऊ के जिस मकान से अपहृत बालक मिला था, वह तत्कालीन मंत्री अमरमणि का था।