राजनीती

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सुप्रीम कोर्ट ने शरद पवार को मंगलवार (19 मार्च, 2024) को बड़ी राहत दी. कोर्ट ने शरद पवार गुट को लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी के नाम 'राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार' का उपयोग करने और पार्टी चिन्ह 'तुरहा बजाते व्यक्ति' का इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी.


सुप्रीम कोर्ट ने अजित पवार गुट से कहा कि वो चुनाव से जुड़े सभी विज्ञापनों में 'घड़ी' पार्टी चिन्ह के विचाराधीन होने की घोषणा करेगा. हाल ही में अजित पवार गुट को चुनाव आयोग ने असली एनसीपी के रूप में मान्यता दी थी और उन्हें पार्टी का सिंबल 'घड़ी' आवंटित किया था.