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शरीयत कानून-बहुविवाह की वैधता पर फैसला करेगा सुप्रीम कोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित याचिका भी ट्रांसफर


सुप्रीम कोर्ट ने शरीयत कानून, 1937 की वैधता को चुनौती देने वाली और आईपीसी की धारा 494 (बहुविवाह के लिए सजा) को शून्य करने की मांग से संबंधित इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष लंबित जनहित याचिका को अपने पास स्थानांतरित कर लिया।