राजनीती
इलेक्टोरल बॉन्ड के ज़रिए उन कंपनियों ने भी चंदा दिया जिनका न तो मुनाफ़ा है न कारोबार
इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्रीय चुनाव आयोग से इलेक्टोरल बॉन्ड के यूनिक (अल्फान्यूमेरिक) नंबर की जानकारी देने को कहा है.
अदालत ने इसके लिए 17 मार्च यानी रविवार तक का वक़्त दिया है. जबकि यूनिक नंबर ना बताने को गंभीरता से लेते हुए एसबीआई को नोटिस जारी किया है.
एसबीआई की ओर से पेश हुए वकील संजय कपूर से अदालत ने कहा कि एसबीआई को सोमवार तक इस नोटिस का जवाब देना है.
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि एसबीआई ने बॉन्ड नंबर जारी नहीं किए हैं, जबकि एसबीआई को इससे जुड़ी सभी सूचनाएं देनी थीं.