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चंडीगढ़:अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीशों की प्रमोशन पर केंद्र सरकार की राय मांगने पर सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार ने हाईकोर्ट से परे परामर्श मांगने में अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने जोर देकर कहा कि हाईकोर्ट और राज्य सरकार के बीच किसी भी मुद्दे को संवाद के माध्यम से आंतरिक रूप से सुलझाया जाना चाहिए। ऐसे मामलों पर केंद्र सरकार से परामर्श करना संवैधानिक ढांचे के अनुसार नहीं है।